उत्तराखंड सरकार का आदेश, स्कूल फीस बढ़ाने या एडवांस में लेने पर होगी सख्त कार्रवाई
कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के चलते देश में कई आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग चुका है. वहीं अब लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड सरकार ने अहम फैसला लेते हुए राज्य के विद्यालयों में एडवांस फीस लेने या फीस बढ़ाने पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है.
शिक्षा सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि 3 मई तक जारी इस लॉकडाउन में कोई भी स्कूल एडवांस फीस नहीं लेगा. आदेश में कहा गया है कि तीन महीने की एडवांस फीस की बजाय सिर्फ चालू महीने की फीस ही जमा कराई जाएगी.
वहीं फीस में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि स्कूल 2020-21 के सत्र के लिए स्कूल फीस में कोई इजाफा नहीं होगा. वहीं अगर एडवांस फीस ली जाती है या फीस बढ़ाई जाती है तो मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा.
वहीं शिक्षा सचिव ने साफ कर दिया कि शिक्षकों का वेतन भी किसी हाल में नहीं रोका जाएगा. अगर कोई भी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी. दरअसल, हजारों अभिभावकों ने सरकार से लॉकडाउन के दौरान फीस माफी की गुजारिश की थी. जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि जो स्वेच्छा से शुल्क जमा करना चाहते हैं, उन्हीं अभिभावकों को शुल्क जमा करने की अनुमति है. इसके अलावा जो छात्र-छात्राएं आर्थिक तंगी के कारण मासिक शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उनका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा और उन्हें हालात सामान्य होने तक शुल्क भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.