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बैंक खाते से निकली रकम क्षर्ति-पूर्ति के साथ वापस करनी होगी, उपभोक्ता आयोग


बैंक खाते से निकली रकम क्षर्ति-पूर्ति के साथ वापस करनी होगी,,,,, उपभोक्ता आयोग

(संवाददाता Uk sahara)

लक्सर। पंजाब नेशनल बैंक सुलतानपुर के प्रबंधक और गूगल पे को जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बैंक खाते से निकली राशि ₹1,06000 और क्षतिपूर्ति ₹ 5000, व अधिवक्ता फीस और शिकायत के खर्च के तौर पर ₹5000 शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।


“प्राप्त जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर निवासी सचिन ने एक शिकायत स्थानीय शाखा पंजाब नेशनल बैंक सुल्तानपुर के प्रबंधक और गूगल पर (हरियाणा) के खिलाफ दायर की थी, दायर शिकायत में बताया गया था कि उसका स्थानीय बैंक शाखा में बचत खाता है शिकायतकर्ता ने अपने परिचित मोहित को ₹25000 गूगल-पे से ट्रांसफर किए थे जिसमें उसके खाते में मैसेज भी आया था।

लेकिन बाद में मोहित ने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं होने की बात कही थी। इस संबंध में जब उसने बैंक की शिकायत की तो शिकायत के बाद बैंक ने उसके खाते में ₹25000 वापस लौटा दिए थे। लेकिन उसके बाद शिकायतकर्ता के खाते से अलग-अलग तारीखों में एक लाख साढ़े छः हजार रुपए निकाल लिए गए थे। जिस पर शिकायतकर्ता सचिन ने टोल फ्री नंबर पर व लिखित रूप में एक शिकायत स्थानीय बैंक प्रबंधक को देकर उसके खाते में से निकली धनराशि वापस लौटाने की मांग की थी।

लेकिन बैंक प्रबंधक ने शिकायतकर्ता सचिन की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की थी,अंत अन्य में सचिन ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की थी।

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