फ्री सेवा देने पर दून पुलिस की किरकिरी,
राजस्व हानि पहुंचाने वाली दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश
फ्री सेवा देने पर दून पुलिस की किरकिरी,
राजस्व हानि पहुंचाने वाली दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश
देहरादून। जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश की पालना न करने पर कोर्ट ने पुलिस को आड़े हाथों लिया और दोषी पुलिस कर्मचारियों से राजस्व हानि की पूर्ति करने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिक्रीदार
वित्तीय संस्थान से पुलिस बल का शुल्क लिए बिना कुर्की की कार्यवाही के दौरान पुलिस बल उपलब्ध हो।
गौरतलब है कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में बकायदार मोहम्मद सद्दाम वकील के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून में रूपियो की वसूली का एक (प्रक्रिन इजराय वाद) केस योजित किया गया था।
नोटिस प्राप्त होने के बावजूद बकायदा ने रुपए का भुगतान नहीं किया और ना ही न्यायालय में अपना पक्ष रखा।
19 मई को न्यायालय ने बकायदार के ट्रैक्टर की कुर्की का आदेश दे दिए थे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कुर्की की कार्रवाई अमल में लाने के लिए वांछित पुलिस दल का खर्च सप्ताह भर में न्यायालय को सूचित करने का आदेश दिया था। दिनांक 17 जुलाई 2023 को जब मामले की सुनवाई हुई तो वित्तीय संस्थान के वकील गौरव शर्मा ने न्यायालय को अवगत कराया कि संस्था ने अपने स्तर से भी पुलिस को न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु सूचित किया।
लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस के इस रवैया को देख जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए टिप्पणी की ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय बिना धनराशि जमा कराए ही पुलिस बल उपलब्ध कराने की इच्छा रखता है। न्यायालय ने आदेश दिए हैं की कुर्की की कार्रवाई हेतु एक उपनिरीक्षक एक कॉन्स्टेबल कोर्ट अमीन की मांग पर उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने माना कि पुलिस की लापरवाही से राजस्व हानि हुई है। जिसके लिए दोषी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर उउनसे धनराशि की वसूली की जाए। कोर्ट ने इस संबंध में एसएसपी को जांच के आदेश दिए हैं।