गैंग लीडर इमलाख व उसके सहयोगियों के विरूद्व गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत
गैंग लीडर इमलाख व उसके सहयोगियों के विरूद्व गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत।
देहरादून। फर्जी बी.ए.एम.एस. डिग्री प्रकरण में थाना नेहरू कालोनी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 19/23, अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि तथा 13(1)डी भ्र0नि0 अधिनियम में गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त इमलाख(गैंग लीडर) व उसके सहयोगी इमरान के विरूद्व देहरादून पुलिस द्वारा बडी कार्यवाही करते हुए दोनो अभियुक्तों के विरूद्व थाना नेहरू कालोनी में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गैंग लीडर इमलाख द्वारा अपने सहयोगी इमरान के साथ मिलकर कर्नाटका के अलग-अलग कॉलेजों के नाम से फर्जी बी.ए.एम.एस. की डिग्री तैयार कर भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर विभिन्न लोगो को उपलब्ध कराये गये थे। दोनो अभियुक्तों के विरूद्व मुजफ्फरनगर में धोखाधडी, हत्या का प्रयास सहित अन्य कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसकी जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
नाम/पता अभियुक्त :-
1- इमलाख पुत्र इलियास, निवासी ग्राम शेरपुर, कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश।
2- इमरान पुत्र इलियास, निवासी उपरोक्त।
आपराधिक इतिहास-
1- अभियुक्त इमलाख पुत्र इलियास
(1) मु0अ0सं0- 19/23, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि तथा 13(1)डी भ्र0नि0 अधिनियम, थाना नेहरूकालोनी देहरादून।
(2) मु0अ0सं0- 195/21, धारा 188,307,332,353,147,148,149 भादवि तथा थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
(3) मु0अ0सं0- 202/21, धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
(4) मु0अ0सं0- 242/20, धारा 341,506 भादवि थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
(5) मु0अ0सं0- 27/21, धारा 420,406,324,307 भादवि थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
2- अभियुक्त इमरान पुत्र इलियास-
(1) मु0अ0सं0- 19/23, धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि तथा 13(1)डी भ्र0नि0 अधिनियम, थाना नेहरूकालोनी देहरादून।
(2) मु0अ0सं0- 195/21, धारा 188,307,332,353,147,148,149 भादवि तथा थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर , उत्तरप्रदेश।
(3) मु0अ0सं0- 27/21, धारा 420,406,324,307 भादवि थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर उत्तरप्रदेश।