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गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गये नए दिशानिर्देश

नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आठ जून से लागू होने वाले नये दिशानिर्देशों की शनिवार को घोषणा की जिनमें देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में काफी छूट दी गयी है तथा इसके तहत शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। किंतु देश के संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होता रहेगा। गृह मंत्रालय देश के निषिद्ध क्षेत्रों मेंलॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटेलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी। किंतु स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ जुलाई में विचार विमर्श कर निर्णय किया जाएगा। देश में शनिवार सुबह आठ बजे तक एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 265 लोगों की मौत हुई और रिकॉर्ड 7,964 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसके साथ ही अब देश में इस संक्रामक रोग से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,971 हो गई है और संक्रमितों की संख्या 1,73,763 पर पहुंच गई है। मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी उन्मूलन के संबंध में आज नए दिशा-निर्देश जारी किए। केन्द्र सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र की परितय करने और स्थान विशेष को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को और अधिकार दिए हैं। दिल्ली में फिलहाल 122 निषिद्ध क्षेत्र हैं और देश के करीब 30 निकाय क्षेत्रों को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है। लॉकडाउन के बाद देश को चरणबद्ध तरीके से खोलने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केन्द्र ने कहा है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह अन्य मंत्रालयों, विभागों और संबंधित लोगों तथा प्राधिकरणों के साथ सलाह करके इन क्षेत्रों को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करे ताकि सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) के नियम का पालन हो सके और कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रूके। दूसरे चरण में स्कूलों और कॉलेजों सहित शिक्षण संस्थानों को राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सलाह से जुलाई में खोलने का फैसला लिया जाएगा और इस बीच ये संस्थान के स्तर पर अभिभावकों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। दिशा-निर्देश में कहा गया है, ‘‘फीडबैक के आधार पर इन संस्थाओं को जुलाई 2020 में खोलने का फैसला लिया जाएगा।’’ साथ ही कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल (तरण ताल) मनोरंजन पार्क, सिनेमा घर, बार, सभागार, सभा स्थल सहित कुछ अन्य गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और धार्मिक सहित अन्य बड़े आयोजन भी बंद रहेंगे। उसमें कहा गया है कि इनके संबंध में फैसला परिस्थिति का आकलन करने के बाद तीसरे चरण में लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्र को पूरी तरह सील रखा जाएगा और वहां सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।

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