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खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी ने किया दंडित

खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी ने किया दंडित

देहरादून। न्याय निर्णाय अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा ने अवगत कराया है कि खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 की धारा-26(2)(ii    ) एवं इसी अधिनियम की धारा-51 का उल्लघंन करने के कराण धारा-52 से दण्डित करते हुए विपक्षी संख्या-1 मै0 रजत ट्रेडर्स निकट गीता भवन, मेन रोड़ विकासनगर देहरादून द्वारा रजत अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल दोषी पाये जाने के कारण रूपये 25,000/-(पच्चीस हजार रूपये) तथा विपक्षी संख्या-2 जगदीश फूड्स, निकट हरिलोक कालोनी, सराई बाईपास रोड़ ज्वालापुर हरिद्वार को रूपये 4,50,000/-(चार लाख पचास हजार रूपये) एवं विपक्षी संख्या-3 सागर आॅयल कम्पनी, 192/9 छात्रावास रोड़, कैथल को रूपये 4,50,000/-(चार लाख पचास हजार रूपये) अर्थदण्ड कुल रूपये 9,25,000/-(नौ लाख पच्चीस हजार रूपये) से दण्डित किया जाता है।

विपक्षीगण लेखा शीर्षक 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 104-फीस एवं अर्थदण्ड, 02-जुर्माना में इस आदेश के निर्गत होने के 30 दिन के भीतर निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करें अन्यथा नियत समयावधि में अधिरोपित शास्ति का संदाय न करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा-96 में वर्णित प्राविधान के अनुसार भू-राजस्व के बकाया की भंाति वसूल किया जाए। ताकि बाद में आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में सचित हो।

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