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उत्तराखंड के निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार

उत्तराखंड के निजी स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट-2009) के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए यह बात लाखन सिंह प्रांतीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड ने कही उन्होंंने कहा प्रवेश के लिए जरूरी आय प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज जुटाने में लोगों को ज्यादा समय लग रहा है।

इसे ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाए। देहरादून /उधम सिंह नगर ,अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड ने आरटीई की आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है, प्रवेश के लिए जरूरी आय प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज जुटाने में लोगों को ज्यादा समय लग रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि को 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाए।


आर0 टी0 ई0 के तहत उत्तराखंड के निजी स्कूलों में दुर्बल वर्ग के अभिभावकों के बच्चों के लिए निशुल्क दाखिले की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई ,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड के प्रांतीय संगठन मंत्री लाखन सिंह ने राज्य परियोजना निदेशक को भेजे पत्र में शिक्षा विभाग से ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है

उन्होंने पत्र में कहा है कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश हेतु उचित प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण अभिभावकों को जानकारी नहीं मिल पाई एवं उधम सिंह नगर जिले में इस वर्ष अनेक विद्यालय सत्यापित नहीं हो पाए ,जिससे अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों के निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं,
आरटीई दाखिले के लिए पात्र गरीब वर्ग के लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा ,इसलिए आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाया जाना जनहित में जरूरी है

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