मासिक अपराध गोष्टी,लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों व गुमशुदगी के लंबित मामलों की समीक्षा
मासिक अपराध गोष्टी,लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों व गुमशुदगी के लंबित मामलों की समीक्षा
(संवाददाता Uk Sahara)
देहरादून। पुलिस कार्यालय देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान द्वारा लम्बित विवेचनाओं, ई- चालानों, लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों व गुमशुदगी के लंबित मामलों की समीक्षा की गयी।
लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए एसएसपी द्वारा 01 वर्ष से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं की अध्यतन स्थिती के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, साथ ही सम्पत्ति सम्बन्धित अपराधों की विवेचना को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि विवेचनाओं के निस्तारण में तेजी लाते हुए लम्बित विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये, अनावश्यक रूप से किसी भी विवेचना को लम्बित न रखा जाये। विवेचनात्मक कार्यवाही में अनावश्यक रूप से शिथिलता बरतने वाले विवेचक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। शिकायती प्रार्थना पत्रों की समीक्षा के दौरान महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि, थाना स्तर पर प्राप्त होने वाले प्रत्येक शिकायती प्रार्थना पत्र का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाये, प्रार्थना पत्रों को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाये।
इसके अतिरिक्त 01 माह से अधिक अवधि से लम्बित चल रहे शिकायती प्रार्थना पत्रों का 01 सप्ताह के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। दिनांक: 22-06-2021 से 28-06-2021 तक चलाये गये ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत जनपद के सभी थानों द्वारा की गयी कार्यवाही की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि थाना विकासनगर, सहसपुर द्वारा उक्त अवधि के दौरान मादक पदार्थों की बरामदगी में सराहनीय कार्य किया गया है, सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अधिक से अधिक निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, साथ ही नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले में विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनकी सकुशल बरामदगी हेतु विशेष प्रयास किये जाये, इसमे किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये।
सभी थाना प्रभारी इस बात को सुनिश्चित करें कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जा रही चालानी कार्रवाई में अधिक से अधिक ई – चालान मशीनों का प्रयोग किया जाए। साइबर अपराधों की रोकथाम तथा पीड़ितों की तत्काल सहायता हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर स्कीम के तहत शिकायतों को दर्ज करने हेतु तैयार किए गए नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल तथा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155260 के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्रों में साइबर अपराधों की रोकथाम व साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उक्त स्कीम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
इसके अतिरिक्त एसएसपी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जारी कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में छूट प्रदान की गयी है, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर व्यवसायिक गतिविधियां बढने तथा लोगों की भीड एकत्रित होने से संक्रमण के फैलने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, अत: सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का कडाई से पालन कराना सुनिश्चित करें तथा नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायें।
वर्तमान में व्यवसायिक गतिविधियां तथा सार्वजनिक परिवहन के प्रारम्भ होने से आपराधिक गतिविधियो में लिप्त व्यक्तियो के पुनः सक्रिय होने की सम्भावना के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की नियमित चैकिंग तथा बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही करने के साथ-साथ रात्रि पिकेट/गश्त ड्यूटी में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियो को भली भांति ब्रीफ कर दे कि रात्रि के समय अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों को थाने लाकर उनसे आवश्यक पूछताछ की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण सत्यापन के पश्चात ही थाने से जाने की अनुमति दी जाये।
मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर/ अपराध/ग्रामीण/ यातायात, समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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