गैस सिलेंडर की अवैध काला बाजारी एवं रिफलिंग कर गैस को अधिक दामों में बेचने के जुर्म में दो अभियुक्त गिरफ्तार
गैस सिलेंडर की अवैध काला बाजारी एवं रिफलिंग कर गैस को अधिक दामों में बेचने के जुर्म में दो अभियुक्त गिरफ्तार कुल 27 सिलेंडर बरामद प्राइवेट वाहन से सिलेंडर परिवहन कर अधिक दामों में बेचने का कर रहे थे अपराध
देहरादून । पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्ति अवैध रूप से गैस रिफलिंग कर रहे हैं एवं ₹700 के सिलेंडर को करीब 1200 में विक्रय कर रहे हैं एवं निजी वाहनों में सिलेंडर को ढो रहे हैं उक्त सूचना पर तुरंत पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त वाहन को चेक किया गया जिसमें कुल 27 सिलेंडर बरामद हुए एवं सिलेंडर को रिफलिंग करने के औजार बरामद हुए जिनके जिनके पास सिलेंडर के कोई भी कागजात नहीं थे।
पुलिस टीम द्वारा तुरंत मौके पर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक को बुलवाया गया एवं उक्त सिलेंडरों के साथ-साथ अवैध रूप से सिलेंडर को रिफलिंग करने के औजार एवं सिलेंडर ढोने के लिए यूज किए जा रहे वाहन को कब्जे में लिया गया। उक्त व्यक्तियों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध किया जा रहा था, खाद्य आपूर्ति निरीक्षक की मौजूदगी में उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों को कल समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम
1- गुलबहार पुत्र हसीन उद्दीन निवासी रामपुर, थाना कोतवाली बिजनौर, उम्र करीब 20 वर्ष
2- जिसान पुत्र मेहंदी हसन निवासी मझेड़ा सगरू थाना नगीना बिजनौर, उम्र करीब 25 वर्ष।
बरामदगी
1- कुल 27 सिलेंडर
2- एक वाहन UK07CB7451छोटा हाथी
3- सिलेंडर को रिफिलिंग करने के औजार
अपराध संख्या
40/21, धारा 3/7आवश्यक वस्तु अधिनियम
पुलिस टीम
1- उप निरीक्षक जगमोहन राणा चौकी प्रभारी बालावाला
2- कांस्टेबल शंकेश शुक्ला
3- कांस्टेबल नितिन बिष्ट