Mon. Nov 25th, 2024

डीजीपी के निर्देश, धोखाधड़ी व ठगी के अभियोग में गैंगस्टर

देहरादून। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के निर्देशानुसार धोखाधड़ी व ठगी के अभियोग में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने तथा ऐसे अभियुक्त, जो गिरोह बनाकर विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहते हो अथवा उन अपराधों को कारित करते हों, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही किए जाने संबंधी आदेशो के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी के निकट एवं कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रायपुर को कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त आदेशों के क्रम में संगठित गिरोह बनाकर विभिन्न प्रकार के अपराध करने वाले अभियुक्त रितेश मिश्रा, फुरकान अली व महाराज सिंह बिष्ट का थाना रायपुर पर विभिन्न अपराधों में संलिप्तता होने व समाज के लोगों में भय फैलाने तथा आम जनता के लोगों द्वारा उक्त के विरुद्ध शिकायत करने से डरने के बाबत बीट सूचना दर्ज कराई गई थी। बीट सूचना की जांच में सत्यता पाए जाने पर जिलाधिकारी जनपद देहरादून के अनुमोदन के उपरांत उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 06/02/2021 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त गण

1- रितेश मिश्रा पुत्र हरेंद्र मिश्रा निवासी ग्राम रामपुर मिश्र, पोस्ट पांडेपुर, थाना बेतिया जिला बलिया, उत्तर प्रदेश हाल पता 55 देवलोक कॉलोनी, शिमला बायपास रोड, थाना पटेलनगर, देहरादून, उम्र 40 वर्ष।

2- फुरकान अली उर्फ अहमद पुत्र स्वर्गीय नजर उद्दीन अहमद निवासी राजीव नगर नेहरू कॉलोनी देहरादून हाल पता मकबूल अहमद निकट मस्जिद मोर वाला टनल रोड क्लेमेंट टाउन देहरादून, उम्र 50 वर्ष

3- महाराज सिंह बिष्ट पुत्र वीरेंद्र सिंह बिष्ट निवासी ग्राम अगरोड़ा पट्टी कपोलस्यु जिला पौड़ी गढ़वाल हाल पता काशीरामपुर तल्ला कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, उम्र 44 वर्ष।

आपराधिक इतिहास
01- मु0अ0सं0
96/20 धारा 420/465/467/468/471/120B lPC

02- मु0अ0सं0
119/20 धारा 420/467/468/471/120B lPC

03- मु0अ0सं0
31/21 धारा 419/420/465/467/468/471/120B lPC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *